गाजियाबाद

मासूम को मिला न्याय

हत्या करने वाली सौतेली मां और सहेली को आजीवन कारावास की सजा

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

 

गाजियाबाद : गाजियाबाद के मोदीनगर में सन2023 में बच्चे की हत्या कर,शव को छुपाने के उद्देश्य से गटर में फेंकने के मामले में,
गाजियाबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। माननीय न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 12 विनोद कुमार पंचम ने मुकदमा अपराध संख्या 590 वर्ष 2023 us 302, 201,34 आईपीसी थाना मुरादनगर पीली कोठी डबल स्टोरी गोविंदपुरी सेफ्टी टैंक में लाश मिली थी,मृतक शब्द और शब्दी की हत्याकांड के मामले में 302 में,आजीवन कारावास और ₹25000 का जुर्माना,201 में 3 महीने की सजा, जुर्माना जमा ना करने पर 1 साल की सजा,आजीवन कारावास की सजा सुनाए गई है। ना कि कोर्ट में जोरदार बहस हुई और इस मामले में पुलिस को भी शुरुआत में गुमराह किया लेकिन पुलिस ने भी अपनी जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपराध करने वालों को जेल भिजवाने का काम किया जो की सराहनी है इसके साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में,वादी मुकदमा राहुल की ओर से पहले जिला शासकीय अधिवक्ता ममता गौतम ने करी, इस मामले में मुख्य रूप से वादी के प्राइवेट अधिवक्ता राहुल कुमार उर्फ कोको, पूर्व सहसचिव प्रशासन पूर्व कार्यकारिणी सदस्य बार एसोसिएशन गाजियाबाद, मृतक शब्द और सभी की तरफ से निशुल्क पैरवी की। इस प्रकार के गणित और दूर साहसिक कृत्य पर माननीय न्यायालय के इस आदेश से, समाज में सत्य पर बुराई की जीत का संदेश जाएगा।

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