पंचायत राज अधिकारी को हाइकोर्ट से मिला निलंबन स्टे, 24 जुलाई तक पद बने रहेंगे

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो,
मुरादाबाद। याचिका समिति और उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के चलते 8 मई को निलंबित हुए जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा को आखिरकार हाइकोर्ट से राहत मिल ही गई। वाचस्पति झा निलंबन आदेश विरुद्ध उच्च न्यायालय गए, जहां से उन्हें निलंबन स्टे मिल गया है। डीपीआरओ के निलंबन रोकने के आदेश अब शासन जाएंगे।
वाचस्पति झा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
बीती 8 मई को वाचस्पति झा के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों ने निलंबन की कार्रवाई कर दी थी। इसके बाद वाचस्पति झा ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और निलंबन के विरुद्ध हाइकोर्ट ने स्टे दे दिया। जो कि बुधवार को उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड हो गया। अब जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा को स्टे लेकर जाना शासन के पास जाना होगा। जिसके बाद वह अपना कार्यभार दोबारा कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई तारीख तय की है। तब तक वाचस्पति झा अपने पद पर आसीन रहेंगे।
पंचायत राज अधिकारी वॉचस्पति झा